Patanjali Ads Case : सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि विज्ञापन के मामले में पतंजलि, उसके सह-संस्थापकों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को भी कई बार आदेशों का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाई है |
योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बिना शर्त माफी मांगने के लिए दायर हलफनामे को खारिज कर दिया गया था |
New Delhi News : नाराज सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 अप्रैल ) को उत्तराखंड सरकार के दवा लाइसेंसिंग प्राधिकरण को फटकार लगाई और जानने की मांग की , कि वह बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद (विशेष रूप से कोरोनिल के लिए जारी किए गए भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों और कैसे असफल रही है ) द्वारा जारी किए गए भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों COVID-19 मामले में न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने राज्य के खाद्य और औषधि दोनों के प्रशासन के संयुक्त निदेशक डॉ. मिथिलेश कुमार पर ध्यान केंद्रित किया गया , जो पहले भीख मांग चुके थे। दया भाव से हाथ जोड़ा | |
दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने बुधवार को योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण बाबा को झटका देते हुए, बिना शर्त माफी मांगने वाले उनके हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार जरूर कर दिया गया । उसने माफी मांगी और कहा कि वह “अंधा नहीं” थी। इसे “गलत कदम पर पकड़ा गया” तो यह आया। 16 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई वापस होगी।
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Toggle1. Patanjali Ads Case : इसे किसने दाखिल किया जानिए
Patanjali Ads Case : साल अगस्त 2022 में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी , जिसमें कहा गया था कि पतंजलि ने “एलोपैथी द्वारा फैलाई गई गलतफहमियां” के विज्ञापन में “फार्मा और मेडिकल उद्योग के द्वारा फैलाई गई गलतफहमियों से खुद को और देश को बचाएं” शीर्षक दिया गया था (नीचे देखें)।
याचिका में रामदेव ने एलोपैथी को “बेवकूफ और दिवालिया विज्ञान” बताया भी था | और एलोपैथी को COVID-19 से मौतों का कारण बताया गया था। I AMA ने पतंजलि पर भी आरोप लगाया – कि वह वैक्सीन देने से बच गया था जब महामारी चल रही थी।
आईएमए ने कहा कि पतंजलि के उत्पादों के उपयोग के माध्यम से कुछ बीमारियों के इलाज के बारे में झूठे और निराधार दावे करने के प्रयासों के साथ “गलत सूचना का निरंतर, व्यवस्थित और बेरोकटोक प्रसार” होता राह है।
Patanjali Ads Case : डॉ. कुमार पर अपना गुस्सा फिर से केंद्रित करते हुए अदालत ने उनसे पूछा – कि स्वास्थ्य मंत्रालय का नोटिस पेश करने पर वह कानूनी सलाह लेने में क्यों तुम असफल रहे थे। कानून पढ़ा है आपने ? क्या आपको लगता है कि पर्याप्त चेतावनी दी गई ? इस अधिनियम का क्या प्रावधान हो सकता है? आपने कौन सा मुकदमा दाखिल किया ? आपने क्या किया ?” बताओ
“हम (अभी) पंजीकरण करेंगे , ” संकटग्रस्त अधिकारी ने डॉ. को कहा।
नहीं । आप तो आप कुछ दिनों के लिए घर बैठ जाएंगे। या फिर अपने कार्यालय में बैठकर पत्र जरर लिखें। जनता का स्वास्थ्य खतरे में है! अदालत ने रूखा अपना उत्तर दिया।
पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापकों को देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा “पूर्ण अवज्ञा” का दोषी भी ठहराए जाने के एक सप्ताह बाद आज राज्य औषधि प्राधिकरण को बर्खास्त बिलकुल कर दिया गया।
जस्टिस कोहली और अमानुल्लाह ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय से भी गंभीर सवाल भी पूछे और पता लगाया कि उसने समकालीन चिकित्सा को महत्वहीन दिखाने वाले “चौंकाने वाले” विज्ञापनों के बाद कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की थी |
Unbecoming, undesired comments. Can such comments be passed for any yogi of the minority community? Baba Ramdev has done yeoman service in popularizing yoga and healthy life. One mistake should not be the pretext to humiliate him #dantkanti #SupremeCourtOfIndia pic.twitter.com/MGsGPctHAr
— Jitendra Prasad (@Jprasad55) April 11, 2024
Patanjali Ads Case : “किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, विशेष रूप से इसके द्वारा निर्मित और विपणन किए गए उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंधित और इसके अलावा, औषधीय प्रभावकारिता का दावा करने वाले या किसी के खिलाफ कोई भी आकस्मिक बयान नहीं दिया जाएगा,” पतंजलि का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने कहा कि – 21 नवंबर को पारित आदेश के अनुसार, चिकित्सा प्रणाली मीडिया को किसी भी रूप में दिखाई देगी।
21 नवंबर, 2023 को मामले की पहली सुनवाई में, कहा कि – न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने पतंजलि को मौखिक रूप से चेतावनी दी कि उनके उत्पाद बीमारियों को पूरी तरह से “ठीक” कर सकते हैं, और प्रत्येक उत्पाद पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने की धमकी दी जिसके लिए ऐसा दावा किया गया था ।
#BabaRamdev
— Abhimanyu Singh Journalist (@Abhimanyu1305) April 11, 2024
👉🏾 जज साहब ने इन दोनों को फिर फटकार लगाई है। फिर माफी नामा फाड़कर फेंक दिया गया??
👉🏾 ये दोनों झूठे व्यक्ति कोर्ट के साथ खेलवाड़ कर रहे हैं। झूठे विज्ञापन चलाकर जनता के करोड़ों रुपये छीन रहे हैं। इन्हें जेल क्यों नहीं??
👉🏾 भाजपा विपक्षी नेताओं को तो बिना गुनाहगार… pic.twitter.com/Y5g0qjlyCE
3. Patanjali Ads Case : कानूनी तौर पर क्या बोले जानिए |
Patanjali Ads Case : वर्ष 1954 का औषधि एवं अन्य जादुई उपचार कानून (डोमा) से पहले से ही भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर छह 6 महीने तक की कैद और/या जुर्माना हो भी सकता है। दूसरी बार अपराध करने पर एक वर्ष का कारावास जरूर हो सकता है।
2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपीए) की धारा 89 यह कहती है कि “कोई भी निर्माता या सेवा प्रदाता जो गलत या भ्रामक विज्ञापन भी बनाता है जो उपभोक्ताओं के हितों के लिए बहुत हानिकारक है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जरूर जाएगा जो कि बढ़ सकता है।
”दो वर्ष और दस लाख रुपये की सजा तक बढ़ाया भी जा सकता है | और प्रत्येक अगले अपराध के लिए, पांच साल का कारावास और पचास लाख रुपये तक का जुर्माना मिल सकता है।”
IMMA याचिका में जनवरी 2017 में आयुष मंत्रालय और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन भी चर्चा की गई थी , जो भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता जरूर है।
4. Patanjali Ads Case : फिर अब सुनवाई क्यों ? बाबा रामदेव
1.Patanjali Ads Case : इस साल 15 जनवरी, 2024 को, भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति अमानुल्लाह को संबोधित कर एक गुमनाम पत्र SC को मिला था | और इस पत्र में झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के निरंतर प्रकाशन का जिक्र लिखा था।
2.27 फरवरी 2024 को जस्टिस हेमा कोहली और अहसन्नुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद और इसके एमडी आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस जारी किया गया था | क्योंकि वे पहले के आदेशों का उल्लंघन करते रहे थे और कंपनी के उत्पादों के बारे में बीमारियों के इलाज के बारे में झूठ बोलते भी रहे।
3.न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा – “पूरे देश को एक चक्कर में सभी को डाल दिया गया है ! सरकार से अब तक अन्य मंत्रालयों के साथ उनके परामर्श का विवरण जरूर मांगा ! जब ड्रग्स अधिनियम कहता है कि क्या यह निषिद्ध है?” इसके बाद अदालत ने अगले आदेश तक पतंजलि के औषधीय उत्पादों के किसी भी अन्य विज्ञापन या ब्रांडिंग पर पूरा प्रतिबंध लगा भी दिया।
4.19 मार्च को पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में बताया गया कि अवमानना नोटिस का जवाब नहीं आया था | इसके बाद, अदालत ने बालकृष्ण और रामदेव की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग करते हुए एक आदेश लिखकर पारित किया। इसमें उत्तराखंड सरकार भी शामिल हुई थी
5.21 मार्च को बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में कथित भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में एक अयोग्य माफ़ीनामा लेख प्रस्तुत किया था |
6.2 अप्रैल को, अदालत ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण की कड़ी आलोचना की और उनकी माफी को “जुबानी दिखावा” कहकर भी खारिज कर दी।
7.अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण दोनों बाबा को सही स्पष्टीकरण हलफनामा देने का अंतिम अवसर भी दिया। और कहा – कि रामदेव द्वारा दायर माफी अधूरी और महज दिखावा भी थी। आपने खुद कहा कि उनके प्रस्तावित उत्पाद का समर्थन बिलकुल नहीं किया जा सकता है।
8.अदालत ने केंद्रीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा,कि “आपने इसे आम जनता के बीच प्रचारित करने के लिए क्या किया है ? “उत्तराखंड राज्य ने भी सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया और कहा – कि पतंजलि के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और एक विस्तृत हलफनामा दायर किया। आयुर्वेद नियमों के अनुसार होगा सबकुछ |
5. Patanjali Ads Case : बाबा रामदेव ने कहा कागज पर 10 अप्रैल
"हम आपको चीर डालेंगे" : सुप्रीम कोर्ट धामी सरकार से!
— 🇮🇳 Vishal JyotiDev Agarwal 🇮🇳 (@JyotiDevSpeaks) April 10, 2024
रामदेव के चक्कर में उत्तराखंड की धामी और केंद्र की मोदी सरकार भी फंस गयी है! इस वीडियो में सुनिये कोर्ट ने कितनी सख्त टिप्पणी की है, तीनों पर!#BabaRamdev #patanjalicasepic.twitter.com/eEcG9thubi
Patanjali Ads Case : बाबा रामदेव – “माफी कागज पर लिखी गई है।” दीवार उनकी पीठ को भी घेरती है। हम इसे स्वीकार नहीं करते, हम इसे वचन का जानबूझकर उल्लंघन मानते हैं।
जब मामला कोर्ट अदालत में चला गया, तो अवमाननाकर्ताओं ने हमें ताजा माफी पत्र भेजना उचित नहीं समझा था ।
यह पहले मीडिया को भेजा गया था, लेकिन कल शाम 7:30 बजे तक हमारे लिए इसे अपलोड नहीं किया गया था। वे प्रचार में निश्चित रूप से विश्वास भी करते हैं। आप हलफनामे को धोखा दे रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि इसे किसने तैयार किया।” 10 अप्रैल बाबा रामदेव न्यूज़ !
नोट = यह आर्टिकल सिर्फ पढ़ने के लिए है कृपया इसको सीरियस न ले और न ही समझे |
धन्यवाद !